Monday, May 20th, 2024

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 मई को

अनूपपुर
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 11 मई 2024 को जिला मुख्यालय अनूपपुर एवं तहसील कोतमा व राजेन्द्रग्राम की सिविल कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिये एवं अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण राजीनामा के आधार पर किये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रविन्दर सिंह के द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन को रवाना करने के दौरान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर की सचिव श्रीमती मोनिका आध्या, प्रथम जिला न्यायाधीश श्री पंकज जायसवाल, द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री नरेन्द्र पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती चैनवती ताराम, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री अंजली शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री पारुल जैन, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिलावर सिंह, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री संतदास नापित, जिला अभियोजन अधिकारी श्री हेमन्त अग्रवाल, जिला लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र मिश्रा सहित अधिवक्तागण एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर की सचिव श्रीमती मोनिका आध्या ने बताया है कि पक्षकारों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने एवं प्रकरणों का नेशनल लोक अदालत में निराकरण हेतु जिला मुख्यालय अनूपपुर में 06, सिविल न्यायालय कोतमा में 05 एवं सिविल न्यायालय राजेन्द्रग्राम में 03 खण्डपीठों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया है कि लोक अदालत में राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, चेक अनादरण धारा 138 से संबंधित प्रकरण, बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, सिविल प्रकरण एवं बिजली व पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा, सुलह-समझौता के माध्यम से किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु लगातार प्री-सिटिंग का आयोजन पक्षकारों, बैंकों, नगरपालिका, विद्युत विभाग के अधिकारियों के अलावा अधिवक्ताओं के साथ किया जा रहा है।

Source : Agency

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