Friday, May 10th, 2024

हेमंत सोरेन को झटका, भूमि घोटाले मामले में अदालत ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

रांची

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शनिवार को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब रांची की विशेष PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) अदालत ने भूमि घोटाला मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हेमंत सोरेन ने अपने चाचा के श्राद्ध में शामिल होने के लिए कोर्ट से 13 दिनों की औपबंधिक जमानत (अंतरिम जमानत) की मांग की थी, जिसका विरोध ईडी की ओर से किया गया। जिसके बाद इस मामले में सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।

बता दें कि झारखंड में भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फरवरी में गिरफ्तार किया था और वे करीब तीन महीने से न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।

ईडी को दिया गया एक सप्ताह का समय
बता दें कि हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में धन शोधन का आरोप है। पूर्व सीएम फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा सोरेन की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी को एक और सप्ताह का समय दिया गया है।


रांची में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ी है जांच
सोरेन के खिलाफ जांच रांची में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ी है। ईडी का आरोप है कि इसे अवैध रूप से कब्जे में लिया गया था। एजेंसी ने सोरेन, प्रसाद और सोरेन के कथित 'फ्रंटमैन' राज कुमार पाहन और हिलारियास कच्छप तथा पूर्व मुख्यमंत्री के कथित सहयोगी बिनोद सिंह के खिलाफ 30 मार्च को यहां विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपपत्र दायर किया था। सोरेन ने रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी।
 
ईडी ने रांची में स्थित जमीन भी कुर्क की है और अदालत से भूखंड जब्त करने का अनुरोध किया है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच झारखंड पुलिस की ओर से राज्य सरकार के अधिकारियों सहित कई लोगों के खिलाफ भूमि घोटाले के मामलों में दर्ज कई एफआईआर से संबंधित है। मामले में मुख्य आरोपी प्रसाद है, जो सरकारी रिकॉर्ड का संरक्षक था। ईडी ने एक बयान में कहा था कि उन पर आरोप है कि उन्होंने सोरेन समेत कई लोगों को भू-संपत्तियों के रूप में अवैध कब्जे, अधिग्रहण और अपराध से प्राप्त धन रखने से जुड़ी गतिविधियों में सहायता करके अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। ईडी ने दावा किया था कि झारखंड में भू-माफिया का एक रैकेट सक्रिय है जो रांची में जमीन के रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा करता है।

हेमंत सोरेन के चाचा का निधन, कोर्ट से मांगी 13 दिनों की अंतरिम बेल

जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अपने बड़े चाचा के अंतिम संस्कार और श्राद्ध में शामिल होने के लिए शनिवार को पीएमएलए कोर्ट में 13 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है।

सोरेन ने अर्जी में कहा है कि उनके चाचा राजाराम सोरेन का 27 अप्रैल को निधन हो गया। उन्हें उनके अंतिम संस्कार और श्राद्ध में भाग लेने की अनुमति दी जाए।

बता दें कि झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन के बड़े भाई राजाराम सोरेन का शनिवार को उनके रांची स्थित आवास पर निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। उनका अंतिम संस्कार संभवतः रामगढ़ जिला स्थित उनके पैतृक गांव में नेमरा में होगा।

Source : Agency

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